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रांची : व्यावसायिक वाहनों पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स, जानें पूरी खबर
गजट में प्रकाशित किया जा चुका है प्रावधान वॉल्वो, मर्सीडीज और उसकी समतुल्य बसों पर प्रति सीट के हिसाब से 1250 रुपये टैक्स लगेगा रांची : व्यावसायिक वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा. वॉल्वो और मर्सीडीज जैसी बसों पर प्रति सीट के हिसाब से सालाना 1250 रुपये टैक्स वाहन मालिकों को देना पड़ेगा. वहीं 13 […]
गजट में प्रकाशित किया जा चुका है प्रावधान
वॉल्वो, मर्सीडीज और उसकी समतुल्य बसों पर प्रति सीट के हिसाब से 1250 रुपये टैक्स लगेगा
रांची : व्यावसायिक वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा. वॉल्वो और मर्सीडीज जैसी बसों पर प्रति सीट के हिसाब से सालाना 1250 रुपये टैक्स वाहन मालिकों को देना पड़ेगा.
वहीं 13 से 26 सीटों के लिए साधारण बस पर सालाना 500 रुपये प्रति सीट, सेमी डीलक्स पर 625 रुपये और डीलक्स श्रेणी की बसों पर प्रति सीट 735 रुपये टैक्स चुकाना होगा. इसी तरह 27 से 32 सीटों के लिए साधारण बस पर सालाना 550 रुपये प्रति सीट, सेमी डीलक्स पर 700 रुपये और डीलक्स श्रेणी की बसों पर प्रति सीट 810 रुपये टैक्स देना पड़ेगा. वहीं 33 सीट या उससे अधिक क्षमता की साधारण बसों का सालाना प्रति सीट 650 रुपये, सेमी डीलक्स पर 820 रुपये और डीलक्स के लिए प्रति सीट पर 975 रुपये टैक्स चुकाना पड़ेगा. इस संबंध में सरकार की ओर से किया गया प्रावधान अब गजट में प्रकाशित हो गया है.
प्रावधान के तहत क्रेन पोकलेन, जेसीबी, बोरिंग व यांत्रिक खुदाई करने वालों वाहनों की जीएसटी रहित कीमत का सात फीसदी एकमुश्त टैक्स 12 वर्षों के लिए देना होगा. इसके बाद अगले पांच वर्ष के लिए एकमुश्त कर का 40 फीसदी और 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स जोड़ कर लिया जायेगा.
महत्वपूर्ण तथ्य
सात व्यक्तियों तक की क्षमता वाले निबंधित तिपहिया वाहन पर 15 वर्षों के लिए एकमुश्त 13,500 रुपये टैक्स देना होगा.सभी तीन पहिया वाहनों के लिए निबंधन के समय एक वर्ष होने पर प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त 09 हजार रुपये टैक्स चुकाने होंगे. अथवा 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एकमुश्त 09 हजार रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे.
चार व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाले तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए एक साथ 09 हजार रुपये देने होंगे. मोटर कैब, मैक्सी और ओमनी पर जीएसटी रहित क्रय मूल्य की सात फीसदी की दर से 12 साल के लिए एकमुश्त कर वसूली होगी. वहीं अगले पांच वर्ष के लिए एकमुश्त कर का 40 फीसदी और 10 फीसदी ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा.
10 वर्ष से अधिक पुरानी मालवाहक गाड़ियाें पर अगले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए 7500 टैक्स चुकाना होगा.एक टन लदान क्षमता वाले मालवाहक वाहनों पर राज्य में निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त 09 हजार रुपये देने होंगे.
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