रांची : 17 साल बाद कोर्ट ने दिया फैसला आरोपी को मिली दो साल की सजा

रांची : एसीबी की विशेष अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के 17 साल पुराने मामले में सजा सुनायी. इस मामले में अदालत ने दोषी करार दिये गये तोरपा के तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक चंद्रशेखर कंठ को दो साल कैद की सजा सुनायी है. उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
रांची : एसीबी की विशेष अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के 17 साल पुराने मामले में सजा सुनायी. इस मामले में अदालत ने दोषी करार दिये गये तोरपा के तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक चंद्रशेखर कंठ को दो साल कैद की सजा सुनायी है. उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को अभियुक्त काे दोषी करार दिया था. एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के खिलाफ रिश्वत लेने का ठोस साक्ष्य मिला है. उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाये. सुनवाई के दौरान उन्होंने 15 गवाहों को प्रस्तुत किया था़
3500 रुपये मांगी थी घूस
गौरतलब है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार ज्योति कुमार काशी का लाइसेंस रद्द हो गया था. इसकी जांच अभियुक्त द्वारा की जा रही थी. पक्ष में जांच रिपोर्ट देने के लिए उसने 3500 रुपये की मांग की थी. भुक्तभोगी ने 2500 रुपये दे दिया था. शेष 1000 रुपये के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था. इसके बाद उसने निगरानी ब्यूरो में 16 मई 2002 को शिकायत दर्ज करायी. एसीबी (उस समय निगरानी) की टीम ने रिश्वत की राशि के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया था़
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >