रांची : लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए लालू प्रसाद यादव जमानत चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए उनकी ओर से एक याचिका दाखिल की गयी है. चारा घोटाला के तीन मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील मंगलवार को ही सर्वोच्च अदालत पहुंच गये. दाखिल याचिका में झारखंड हाइकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत नहीं देने के फैसले को भी चुनौती दी गयी है.
टाइम्स नाउ न्यूज के मुताबिक, वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद की उम्र काफी हो चुकी है. वह गंभीर रूप से बीमार हैं. कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसमें डायबिटीज, रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियां शामिल हैं. आगे कहा गया है कि लगातार लालू प्रसाद की सेहत खराब हो रही है. लोकसभा चुनाव भी करीब हैं. राजद की चुनावी तैयारी के लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है. इसलिए राजद सुप्रीमो को जमानत दी जाये.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उनका जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है. पार्टी के प्रत्याशियों का चयन उन्हें करना है. पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न के आवंटन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके जिम्मे है. चुनावी रणनीति भी उन्हीं को बनानी है. जेल में रहकर वह ये सब काम नहीं कर सकते.
ज्ञात हो कि लालू यादव को चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी पाया जा चुका है और उन्हें सजा भी हो चुकी है. रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में सजा भुगत रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती कराया गया.
काफी इलाज के बाद भी जब उनकी सेहत नहीं सुधरी, तो उन्हें दिल्ली स्थित एम्स रेफर कर दिया गया. एम्स में उनकी सेहत ठीक हुई और लालू प्रसाद फिर रिम्स लौट आये. बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी से ठीक पहले झारखंड हाइकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी. हाइकोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि जमानत के दौरान वह किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे. इसके बाद लालू प्रसाद ने मुंबई में भी अपना इलाज कराया.
कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर अविभाजित बिहार के सबसे चर्चित और बड़े घोटाला के आरोपी ने सरेंडर कर दिया. उनकी खराब सेहत को देखते हुए एक बार फिर उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया. लालू प्रसाद के वकील लगातार इस कोशिश में हैं कि उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाये, लेकिन झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, चारा घोटाला के तीन मामलों (RC20/96, RC64A/96 और RC 68/96) में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दायर की है.
तीन मामलों में 13.6 साल की सजा
केस सं. : RC 20/96
फैसले की तारीख : 31 सितंबर, 2013
सजा : 05 साल
केस सं. : RC 64A/96
फैसले की तारीख : 23 दिसंबर, 2017
सजा : 3.6 साल
केस सं. : RC 68/96
फैसले की तारीख : 24 जनवरी, 2018
सजा : 05 साल