बिजली उपभोक्ताओं को 3.25 से 4.25 प्रति यूनिट सब्सिडी, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष की तरह अगले वित्तीय वर्ष भी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सब्सिडी के रूप में 1350 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है. विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2019-20 के लिए टैरिफ की घोषणा के बाद कैबिनेट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 2, 2019 2:26 AM
रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष की तरह अगले वित्तीय वर्ष भी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सब्सिडी के रूप में 1350 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है. विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2019-20 के लिए टैरिफ की घोषणा के बाद कैबिनेट ने उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का निर्णय लिया.
औद्योगिक इकाइयों और छह किलोवाट से अधिक लोड वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं को किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जायेगी. सिंचाई व कृषि कार्यों के लिए 70 पैसे-1.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू डीएस-वन ए श्रेणी के उपभोक्ताओं को 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी का भुगतान किया जायेगा.
इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने एनर्जी चार्ज 5.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया है. सब्सिडी की वजह से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को केवल 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा. ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता डीएस-वन बी श्रेणी को 3.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देने की वजह से उनको 1.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
शहरी क्षेत्र के डीएस-2 श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से एनर्जी चार्ज निर्धारित किया है. सरकार ने सब्सिडी देने के लिए डीएस-2 श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन हिस्सों में बांटा है. 0-200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलेगी.
इससे उनको 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. 201-500 यूनिट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 2.05 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलेगी. इससे उनको 4.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. 501-800 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 1.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलेगी.
उनको 4.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. 800 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी. इससे उनको 5.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
ग्रामीण क्षेत्र के कमर्शियल उपभोक्ताओं को 3.25-3.50 रुपये की दर से सब्सिडी मिलेगी. इससे उनको 2.75-2.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
झारखंड कैिबनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
2004 व उसके बाद नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूट्री पेंशन स्कीम लागू होगी
रांची में अरबन ट्रांसपोर्ट के लिए सुकुरहुटू और दुबलिया में 16.6 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 97.19 करोड़ की स्वीकृति
जगुआर टास्क फोर्स को विशेष सुविधा देने के लिए कमेटी गठन पर सहमति. पहले उनको मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते की सुविधा दी जा रही थी
रांची नगर निगम में जलापूर्ति योजना की पुनरीक्षित लागत 472.84 करोड़ की स्वीकृति
आदित्यपुर, मानगो, जुगसलाई और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1300.55 करोड़ की स्वीकृति
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 के पैकेज ए के लिए 752.66 करोड़ की स्वीकृति
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 के पैकेज बी के लिए 300.58 करोड़ स्वीकृत
आदिम जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ट्राइबल इंपावरमेंट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की सहमति
संविदा के आधार पर सिटी मैनेजरों के 14 पद स्वीकृत
झारखंड जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2019 स्वीकृत
नामकुम में इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना के लिए 65000 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र सहित 1.65 एकड़ जमीन एसटीपीआइ को लीज पर देने का फैसला
– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए 17 पद सृजित
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कोषांग के लिए 50 पद सृजित
– विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली में संशोधन कर एक लाख के बदले तीन लाख तक की आमदनी वाले लोगों को मदद करने की सहमति
– न्यायालयों में बयान टंककों के लिए 115 स्थायी पद सृजित और आशुलिपिकों के लिए 165 पद सृजित
– चार सड़कों के लिए 295.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
– सहायक अभियंता सुशील कुमार को बरखास्त करने का निर्णय
– सरायकेला में रूंगटा माइंस को 3.52 एकड़ जमीन 51.54 लाख की लागत पर लीज पर देने का फैसला
– औद्योगिक पार्क नीति में संशोधन
– औद्योगिक नीति 2012 में जीएसटी के अनुरूप संशोधन
– ऑटोमोबाइल पॉलिसी में जीएसटी के अनुरूप संशोधन
– मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को 1.1.16 से सातवां वेतनमान देने का फैसला
– रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 29 पद सृजित
– हाइकोर्ट के लिए 20 राजपत्रित पद सृजित और गढ़वा न्यायालय में 30 पदों के सृजन की सहमति
– एसटीएफ स्टेट इंटलीजेंस ब्यूरो और 54 थाना भवनों के लिए 188.88 करोड़ की योजना स्वीकृत
– इटखोरी में गोदाम के लिए एफसीआइ को 3.20 एकड़ और दुमका में 6.28 एकड़ जमीन देने का फैसला
– हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड भवन, नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का फैसला
– सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से सात तक में पढ़ने वाले सभी कोटि के विद्यार्थियों को साइकिल के लिए 3500 रुपये देने का निर्णय

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