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नो हॉर्न जोन में जरा संभलकर! हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद जिला प्रशासन सख्त

– अधिकारियों को दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश – नियमों को उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई रांची : माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा 28 फरवरी को न्यायालय परिसर के पास लाउडस्पीकर प्रयोग के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक दो मार्च को उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में […]

– अधिकारियों को दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

– नियमों को उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

रांची : माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा 28 फरवरी को न्यायालय परिसर के पास लाउडस्पीकर प्रयोग के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक दो मार्च को उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में गोपनीय शाखा में बैठक आयोजित की गयी.

झारखंड उच्च न्यायालय परिसर एवं आसपास की सड़कों के सायलेंस/नो हॉर्न जोन घोषित होने के बावजूद तेज घ्वनि में डीजे साउंड एवं लाउडस्पीकर बजाये जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया है.

एसडीओ सदर आवश्यक आदेश करेंगी निर्गत

झारखंड उच्च न्यायालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर एवं डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन न्यायालय अवधि में प्रतिबंधित घोषित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची आवश्यक आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगी.

डोरंडा थाना प्रभारी और डीएसपी हटिया की जिम्मेवारी

आदेश के निर्गत होने के पश्चात थाना प्रभारी डोरंडा एवं आरक्षी उपाधीक्षक हटिया की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउडस्पीकर एवं डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही न्यायालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल में 80 डेसीबल से अधिक बजने वाले लाउडस्पीकर का परिचालन की जांच कर नियंत्रित करेंगे.

साइलेंस/नो हॉर्न जोन में लगेगा बोर्ड

रांची जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी उच्च न्यायालय के आसपास के 500 मीटर की परिधि में साइलेंस/नो हॉर्न जोन का साईनऐज एवं फ्लेक्स लगाना सुनिश्चित करेंगे.

80 डेसीबल से ज्यादा की अनुमति नहीं

उक्त क्षेत्र में पर्व त्योहारों/निर्वाचन के अवसर पर यदि लाउडस्पीकर की अनुमति विशेष परिस्थिति में दी जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में 80 डेसीबल से ज्यादा के वॉल्यूम में लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम का परिचालन ना हो. निर्देश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, आरक्षी अधीक्षक यातायात एवं आरक्षी उपाधीक्षक हटिया उल्लंघन करनेवाले पर विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे.

डबल प्रेशर हॉर्न/साइलेंसर फ्री बाइक/वाहन के इस्तेमाल पर रोक

पुलिस अधीक्षक यातायात रांची यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बाइकर्स/चार पहिया वाहन चालक के द्वारा डबल प्रेशर हॉर्न/साइलेंसर फ्री बाइक/वाहन का इस्तेमाल नहीं करें. अगर इस तरह का मामला पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

सप्ताह में एक बार घ्वनि प्रदूषण की जांच

सदस्य सचिव झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद यह सुनिश्चित करेंगे कि सप्ताह में न्यूनतम एक बार पर्षद के तकनीकी विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्त कर घ्वनि प्रदूषण की जांच कराएंगे तथा विशेषज्ञ इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन संबंधित थाना क्षेत्र को उपलब्ध करायेंगे.

नियमों की दी जायेगी जानकारी

अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची एवं पुलिस अधीक्षक, नगर, रांची जिला अंतर्गत डीजे एसोसिएशन/ साउंड सिस्टम के संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के सुसंगत धाराओं की जानकारी देते हुए इसके दृढ़तापूर्वक अनुपालन हेतु निर्देशित करेंगे.

साथ ही उन्हें आगाह भी करेंगे कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय परिसर सहित अन्य साईलेंस जोन घोषित क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग होने पर वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करने के साथ प्रयोगकर्ता एवं संचालक पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी.

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे की अवधि में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं किया जाए यदि उक्त अवधि में संबंधित थाना पीसीआर में ध्वनि मापक यंत्र से अनुश्रवण करायेंगे एवं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे.

अगर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान तो अधिकारी पर कार्रवाई

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित निदेशों के अनुपालन में लापरवाही के कारण यदि उच्च न्यायालय झारखंड रांची के संज्ञान में कोई मामला आता है तो संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी.

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