झारखंड चेंबर ने निर्वाचन आयोग व अन्य पदाधिकारियों को लिखा पत्र
रांची : चुनाव के मतगणना कार्य के लिए प्रदेश की बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का अधिग्रहण करने से हो रही परेशानियों को लेकर झारखंड चेंबर ने निर्वाचन आयोग के अलावा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि राज्य में जब भी […]
रांची : चुनाव के मतगणना कार्य के लिए प्रदेश की बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का अधिग्रहण करने से हो रही परेशानियों को लेकर झारखंड चेंबर ने निर्वाचन आयोग के अलावा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
पत्र के माध्यम से चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि राज्य में जब भी आम चुनाव होते हैं, चुनाव कार्य के लिए लगभग दो माह तक कृषि बाजार समिति के एक बड़े भाग की दुकानें व्यवसायियों से खाली करा ली जाती हैं. इस अवधि में व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होता है.
श्री मारू ने कहा कि झारखंड चेंबर की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को चुनाव कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का चयन करने के लिए निर्देश दिया था. लेकिन, आश्चर्य की बात है कि हाल ही में राज्य में संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान भी पंडरा बाजार की दुकानों व गोदामों का ही अधिग्रहण किया गया था.
इस वर्ष प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के दौरान होनेवाली समस्या की आशंका को देखते पुन: झारखंड चैंबर की याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6317 ऑफ 2018 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव कार्य के लिए व्यापारियों की दुकानों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता.