अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस में खाता खुलवाया है तो न्यूनतम राशि डालना जरूरी, नहीं तो निष्क्रिय हो जायेगा खाता
रांची : अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या पीपीएफ में खाता खुलवाया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में एक सप्ताह बचे हैं. 31 मार्च तक इन खातों में सालाना न्यूनतम राशि नहीं डाला गया, तो आपके खाता को निष्क्रिय कर दिया जायेगा. बेटी […]
रांची : अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या पीपीएफ में खाता खुलवाया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में एक सप्ताह बचे हैं. 31 मार्च तक इन खातों में सालाना न्यूनतम राशि नहीं डाला गया, तो आपके खाता को निष्क्रिय कर दिया जायेगा.
बेटी के नाम से खुलवाये गये सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में एक साल में कम से कम 250 रुपये राशि डालना अनिवार्य है. न्यूनतम राशि नहीं डालने पर 50 रुपये जुर्माना लिया जाता है. जुर्माना राशि और न्यूनतम राशि देने के बाद इसे चालू किया जा सकता है. इसी प्रकार पीपीएफ खाते में भी सालाना न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है.
राशि जमा नहीं करने की स्थिति में खाता को निष्क्रिय कर दिया जाता है. जुर्माने के साथ सालाना न्यूनतम राशि की गणना की जाती है. उसके अनुसार ग्राहक को पैसा जमा करना होता है. वहीं, एनपीएस खाते में साल में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है. यह राशि जमा नहीं करने पर भी खाता को निष्क्रिय कर दिया जाता है.
आवेदन देना पड़ेगा : खाता को चालू कराने के लिए ग्राहक को संबंधित शाखा में एक आवेदन देना होता है. इसके बाद उस खाते को चालू किया जाता है. ग्राहक को जुर्माने के साथ-साथ सालाना जितनी न्यूनतम राशि बकाया है, उतनी राशि जमा करनी होती है.