रांची़ : दहेज हत्या मामले में पति, ससुर और ननद को 10 साल की सजा

रांची़ : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति सूरज सोनी, ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अभियुक्तों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2019 9:18 AM
रांची़ : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति सूरज सोनी, ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अभियुक्तों को 10 अप्रैल को दोषी करार दिया था. यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 65/17 दिनांक 28/2/17 से संबंधित है.
सूरज की पत्नी सोनी देवी को उसके ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डाल कर आग लगा दी थी. यह घटना 24 फरवरी 2017 को घटी थी. रिम्स में इलाज के दौरान सोनी देवी की मृत्यु हो गयी थी. मृत्यु से पूर्व सोनी देवी ने रिम्स में बरियातू के थानेदार को दिये अपने बयान में कहा था कि उसका प्रेम विवाह सूरज सोनी के साथ सिंदरौली कोर्ट में तीन सितंबर 2016 को हुआ था.
शादी के बाद कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक रहा. फिर 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर ससुरालवालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. 24 फरवरी 2017 को ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डाल कर आग लगा दी. गंभीर रूप से जली अवस्था में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां सात मार्च 2017 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

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