रांचीc : मनी लाउंड्रिग मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने शनिवार को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर करने के बाद आरोपी की अोर से जमानत याचिका दायर की गयी. इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया.
आरोपी की पूर्व में हाइकोर्ट अौर सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश था. यह मामला इडी के कांड संख्या इसीआइआर 2/18 से जुड़ा है. मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार अौर उनके भाई राजेंद्र कुमार भी आरोपी हैं. दोनों को भी सरेंडर करने का निर्देश है.