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खुशखबरी : झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बढ़ गया महंगाई भत्ता

रांची : झारखंड की रघुवर कैबिनेट ने राज्‍य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. आज हुई रघुबर कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी गयी है. यह 1 जनवरी 2019 के प्रभावी होगा. इसी प्रकार राज्‍य […]

रांची : झारखंड की रघुवर कैबिनेट ने राज्‍य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. आज हुई रघुबर कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी गयी है. यह 1 जनवरी 2019 के प्रभावी होगा. इसी प्रकार राज्‍य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन में भी इसका फायदा मिलेगा.

कैबिनेट में राज्य के ग्राम पंचायतों में एलईडी स्‍ट्रीट लाइट लगाने के काम के लिए M/s EESL से मनोनयन के आधार पर कराने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 520 दिनांक 8 मार्च 2019 के कई कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. 14वें वित्त आयोग मद की राशि से क्रियान्वित करायी जाने वाली योजनाओं में लाभुक समिति के स्तर से कराये जाने वाले कार्य की अधिसीमा 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गयी.

इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा दुरगायबुरु के 1443.756 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा का खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी. झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह सितंबर 2017 से अनुबंध पर रखे गये भूतत्ववेत्ताओं को संविदा राशि 47,600 रुपये राशि की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसले

– झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2008 तथा झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

– प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची, झारखंड में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्य का डिजिटलीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी.

– झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन और भत्ता के प्रावधानों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गयी.

– झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक 2019 की स्वीकृति दी गयी.

– राज्य के चार नये पॉलीटेक्निक संस्थानों यथा राजकीय पॉलिटेक्निक, सिमडेगा, साहिबगंज, जगरनाथपुर एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, दुमका के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नये पदों के सृजन तथा राजकीय पॉलिटेक्निक, चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर के पूर्व में सृजित शिक्षकों के पदों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक जगरनाथपुर के सृजित पदों से कुछेक अनुपयोगी पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी.

– झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

– झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2014 विज्ञापन संख्या (03/2014) के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी संशोधित अनुशंसा के फलस्वरूप 36 नये वनरक्षकों की नियुक्ति एवं पूर्व अनुशंसित एवं कार्यरत 29 वनरक्षकों को सेवा में बनाये रखने की स्वीकृति दी गयी.

– राज्य आपदा मोचन बल के गठन के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 132 पदों में से 66 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) और संचार एवं तकनीकी सेवाएं की संरचना के समतुल्य 66 पदों का सृजन तथा समेकित रूप से सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी.

– अवमाननावाद संख्या- 372/2018 वंदना रजक बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची में पारित न्यायादेश के आलोक में वंदना रजक अष्टम वर्ग उत्तीर्ण आश्रित विवाहित पुत्री स्वर्गीय अनिल चंद्र रजक तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

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