रांची का पपीता, मटर व देवघर का पेड़ा बनेंगे ब्रांड, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में

रांची : रांची का पपीता, मटर, कुचाई सिल्क, देवघर का पेड़ा, हजारीबाग की सोहराय पेंटिंग, पश्चिम सिंहभूम का चिरौंजी, तिलैया का कलाकंद जैसे उत्पाद अब ब्रांड बनेंगे. झारखंड सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. झारखंड के ऐसे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 5, 2019 7:49 AM
रांची : रांची का पपीता, मटर, कुचाई सिल्क, देवघर का पेड़ा, हजारीबाग की सोहराय पेंटिंग, पश्चिम सिंहभूम का चिरौंजी, तिलैया का कलाकंद जैसे उत्पाद अब ब्रांड बनेंगे. झारखंड सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. झारखंड के ऐसे खास उत्पादों,कला को चिह्नित करने का काम नेशनल लॉ स्कूल अॉफ इंडिया यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु) को मिला है. इसके लिए उसे 33.55 लाख रुपये दिये जायेंगे. साथ ही संस्थान इन उत्पादों का निबंधन भी करेगा. कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक एक जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) की दर नौ प्रतिशत को बढ़ा कर 12 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है.
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. कैबिनेट ने झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियमावली, 2008 तथा झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी. इसके तहत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की नियुक्ति में 25% पद पंचायत सचिवों को प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे.
वहीं, झारखंड वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2019 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गयी. वाहन दुर्घटना की स्थिति में क्लेम का दावा के लिए अब वाहन मालिक ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
ग्राम पंचायतों में एलइडी पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य इइएसएल से मनोनयन के आधार पर कराने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 520 दिनांक 8 मार्च 2019 के कई कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
14वें वित्त आयोग मद की राशि से क्रियान्वित करायी जानेवाली योजनाओं में लाभुक समिति के स्तर से कराये जाने वाले कार्य की अधिसीमा 25,0000 से बढ़ा कर 500000 रुपये करने की स्वीकृति दी गयी.
पश्चिमी सिंहभूम के दुरगायबुरु के 1443.756 हेक्टेयर क्षेत्र पर सेल द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा को 2029 तक के लिए अवधि विस्तार दी गयी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– सितंबर 2017 से अनुबंध पर रखे गये भूतत्ववेत्ताओं को संविदा राशि 47,600 रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड हाइकोर्ट में डिजाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट अॉफ आर्टिफिशियल इंटलीजेंस(एआइ) बेस्ड कंप्रेहेंसिव डिसिजन सपोर्ट स्मार्ट कोर्ट(सीडीएसएससी) के अधिष्ठापन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मैनकॉर्प इनोवेशन लैब्स प्रालि को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
-प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, रांची, झारखंड में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्य का डिजिटलीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए 64.33 लाख की वित्तीय सहायता दी जायेगी.
– झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन और भत्ता के प्रावधानों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक 2019 की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत बीएड की परीक्षा प्रतियोगिता पर्षद द्वारा ली जायेगी. अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा को भी समायोजित किया गया है. ओएमआर शीट पर परीक्षा लिये जाने और बिहार की जगह झारखंड अंकित करने का संशोधन है.
– राज्य के चार नये पॉलीटेक्निक संस्थानों यथा राजकीय पॉलिटेक्निक, सिमडेगा, साहिबगंज, जगरनाथपुर एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, दुमका के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नए पदों के सृजन तथा राजकीय पॉलिटेक्निक, चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर के पूर्व में सृजित शिक्षकों के पदों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक जगरनाथपुर के सृजित पदों से कुछेक अनुपयोगी पदों लगभग 145 के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी है.
– झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2014 विज्ञापन संख्या (03/2014) के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी संशोधित अनुशंसा के फलस्वरूप 36 नये वनरक्षकों की नियुक्ति एवं पूर्व अनुशंसित एवं कार्यरत 29 वनरक्षकों को सेवा में बनाए रखने की स्वीकृति दी गयी.
– राज्य आपदा मोचन बल के गठन के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 132 पदों में से 66 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए जैप और संचार एवं तकनीकी सेवाएं की संरचना के समतुल्य 66 पदों का सृजन तथा समेकित रूप से सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी.
– अवमाननावाद संख्या- 372/2018 वंदना रजक बनाम राज्य एवं अन्य में झारखंड हाइकोर्ट में पारित न्यायादेश के आलोक में वंदना रजक अष्टम वर्ग उत्तीर्ण आश्रित विवाहित पुत्री स्वर्गीय अनिल चंद्र रजक तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
– भारत के संविधान की धारा- 323 (2) में किये गये प्रावधान के अधीन जेपीएससी के वित्तीय वर्ष 2016-17 (अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन एवं इसे विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी.
– आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मी/पदाधिकारी को मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी. आप्त सचिव को पांच हजार रुपये का मोबाइल सेट और 500 रुपये रिचार्ज के दिये जायेंगे. वरीय प्रधान आप्त सचिव को पांच हजार के मोबाइल सेट एवं 500 रुपये रिचार्ज के दिये जायेंगे.पीपीएस को सात हजार एवं 600 रुपये रिचार्ज के दिये जायेंगे.

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