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रांची : विवि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया छह माह में पूरी करने के लिए गाइडलाइन जारी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के कुलपति को भेजा पत्र रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विवि, कॉलेजों व अन्य संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया छह माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र के निर्देश पर यूजीसी […]
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के कुलपति को भेजा पत्र
रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विवि, कॉलेजों व अन्य संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है.
इसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया छह माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने गाइडलाइन सभी विवि के कुलपति को उपलब्ध कराया है.
इसमें कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षण संकायों में शिक्षकों की कमी देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक है. आयोग के सचिव ने कहा है कि यह उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है. इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए.
उपयुक्त रूप से आवश्यक अर्हता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों से रिक्त संकाय पदों पर समय से भर्ती सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. सचिव ने कुलपतियों से कहा है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रिक्त पदों के साथ-साथ आरक्षण संबंधी ब्योरे को अॉनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाये. रिक्तियों को भरने की निगरानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विवि अनुदान आयोग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से की जायोगी.
क्या है गाइडलाइन में : यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत रिक्तियों की पहचान भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर होनी चाहिए. इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों में मौजूदा रिक्त शिक्षण पदों अौर अगले छह महीने के दौरान रिक्त होने की संभावना वाले पदों की संख्या के साथ-साथ आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित पदों का आकलन करना है.
साथ ही इसे उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अॉनलाइन पोर्टल पर अधिसूचित करना होगा. इसके बाद रिक्तियों को भरने के लिए अगले तीस दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी. इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करना होगा.
आवेदन प्राप्त करने के लिए एक महीने की अवधि वाले नोटिस/विज्ञापन समाचार पत्रों, रोजगार समाचार और उच्चर शिक्षा संस्थानों/प्राधिकारी की वेबसाइट पर जारी करने होंगे. नयी गाइडलाइन के मुताबिक आवेदन प्राप्त करने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अधिनियमों अौर परिनियमों के तहत किये गये उपबंधों के अनुसार देखने के लिए चयन समिति का गठन किया जाना है.
पुन: अगले 15 दिनों के भीतर चयन समिति की बैठकों की तिथि निर्धारित करनी होगी. पुन: 30 दिनों के भीतर प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी व अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए पत्र जारी करना होगा. फिर अगले 30 दिनों के भीतर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का आयोजन कर अभ्यर्थियों का चयन तथा अगले 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेते हुए नियुक्ति पत्र जारी करना होगा.
प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट और अॉनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यूजीसी के सचिव ने स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी, जिसमें अनुदान रोका जाना भी शामिल रहेगा.
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