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रांची : कटे-फटे नोट लेने से मना नहीं कर सकते बैंक, क्योंकि ये लीगल टेंडर हैं : आरबीआइ

आरबीआइ की ओर से रीजनल मीडिया के लिए आयोजित किया गया वर्कशॉप रांची : भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया कि देश के मौजूदा सिस्टम में करेंसी की कोई कमी नहीं है. अगर कोई परेशानी होगी, तो वह डिमांड-सप्लाई के मिसमैच या इसके कुप्रबंधन को लेकर होगी. देश के 3800 करेंसी चेस्ट नोटों से […]

आरबीआइ की ओर से रीजनल मीडिया के लिए आयोजित किया गया वर्कशॉप
रांची : भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया कि देश के मौजूदा सिस्टम में करेंसी की कोई कमी नहीं है. अगर कोई परेशानी होगी, तो वह डिमांड-सप्लाई के मिसमैच या इसके कुप्रबंधन को लेकर होगी. देश के 3800 करेंसी चेस्ट नोटों से भरे हैं.
आरबीआइ के डिपॉर्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के सीजीएम इंचार्ज अजय मिचयारी ने रीजनल मीडिया के लिए आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान उक्त बातों के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव के बाद उन्होंने यह साफ कर दिया कि नये नोट पर अगर कुछ लिखा है, तो बैंक या कोई व्यक्ति उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता, वह लीगल टेंडर है.
उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक संदेश लिखे हुए करेंसी ही अमान्य होंगे. मिचयारी ने लोगों से आग्रह किया कि नोटों को फोल्ड व गंदा न करें, इसकी क्वालिटी और ब्यूटी को बरकरार रखें. नोटों की छपाई से लेकर इसके वितरण में भारी खर्चा होता है, लिहाजा इसे नोटों को अच्छे से रखें और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें. आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि 10 से 20 रुपये के नोट के 10 से 50 प्रतिशत क्षतिग्रस्त रहने पर पूरा मूल्य मिलेगा, जबकि 50 रुपये से ऊपर नोट का एक हिस्सा 80 प्रतिशत से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो, तो आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जायेगी.
जबकि, ज्यादा नुकसान की स्थिति में इसका 80 प्रतिशत कीमत ही मिलेगी. कार्यशाला के दौरान आरबीआइ मुंबई की कार्यपालक निदेशक सुरेखा मरांडी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन के जीएम योगेश दयाल, डीजीएम शैलजा सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी निदेशक संजीव दयाल, राजेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी मौजूद थे.
करेंसी की किल्लत नहीं
आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लेन-देन में करेंसी की किल्लत नहीं है. 2018 में 18.39 लाख करोड़ करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे. उसकी तुलना में मौजूदा वक्त में 21.7 लाख करोड़ करेंसी नोट चलन में हैं. प्रदेश के एटीएम की खस्ताहाल स्थिति पर आरबीआइ ने चिंता जताते हुए कहा कि करेंसी की कोई कमी नहीं है, इसके प्रबंधन में कोई खामी रही होगी. आरबीआइ ने कहा कि 10 रुपये के सभी सिक्के असली हैं और इसे स्वीकार न करना कानूनी तौर पर गलत है.
20 रुपये का नया नोट अगले माह पहुंचेगा
आरबीआइ ने वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किये. 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के कुल सात छोटे नये डिजाइन नोट पेश किये गये हैं.
इसमें सबसे नया 20 रुपये का है. इसके बंडल तैयार हो रहे हैं. नयी शृंखला के नोट पूर्व के मुकाबले छोटे हैं. नोट का मुख्य रंग कुछ-कुछ हरा और पीला है. इन पर आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है. नोट के पिछले हिस्से में एलोरा की गुफाओं की झलक मिलेगी. जल्द ही आरबीआइ के पटना करेंसी चेस्ट से झारखंड पहुंचेगी.
सिंगल ट्रांजैक्शन में चार नकली नोटों पर एफआइआर नहीं
आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि नकली नोटों को लेकर आम उपभोक्ता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है. काउंटर पर पहचान होने के बाद ग्राहक को बैंक स्लीप जारी कर आरबीआइ को इसकी जानकारी दें. सिंगल ट्रांजैक्शन में अधिकतम चार नकली नोटों पर बैंक ग्राहक पर एफआइआर नहीं कर सकते.

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