रांची : स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है स्थायी

रांची : राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत निर्गत होनेवाला स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है. उसे स्थायी प्रमाण पत्र माना जाता है. यद्यपि जाति और आय प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र किया जाता है. इस संबंध में उप समाहर्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2019 9:12 AM
रांची : राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत निर्गत होनेवाला स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है. उसे स्थायी प्रमाण पत्र माना जाता है.
यद्यपि जाति और आय प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र किया जाता है. इस संबंध में उप समाहर्ता सह गोपनीय प्रभारी रविशंकर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है. यह हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में कहीं भी अवधि का जिक्र नहीं रहता है.

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