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रांची : पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, फिर अधिनियम रहे या हटे : सरयू राय
रांची : आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त किये जाने की चर्चा के बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ट्विट कर अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने लिखा है कि यह अधिनियम समाप्त करने का संकेत मिल रहा है. विकास में जुटे लोग इसके पक्ष में हैं. अब होना हो तो यह हो, पर केंद्र से […]
रांची : आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त किये जाने की चर्चा के बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ट्विट कर अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने लिखा है कि यह अधिनियम समाप्त करने का संकेत मिल रहा है.
विकास में जुटे लोग इसके पक्ष में हैं. अब होना हो तो यह हो, पर केंद्र से राशन में हर माहदाल-तेल की निश्चित मात्रा मिले. हर माह प्रति व्यक्ति पांच किलो की जगह सात किलो चावल-गेहूं मिले. प्याज का मूल्य स्थिर रखने की व्यवस्था हो. गौरतलब है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 अामलोगों (उपभोक्ताअों) को अनिवार्य वस्तुओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराता है. वहीं इन वस्तुअों के गैरजरूरी तथा एक तय सीमा से अधिक भंडारण पर रोक लगाता है.
अधिनियम में इन वस्तुओं के उत्पादन वितरण व मूल्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था की गयी है. वहीं इसके जरिये संबंधित वस्तुअों की आपूर्ति बनाये रखने या बढ़ाने, समान वितरण करने तथा उचित मूल्य पर इनकी उपलब्धता अनिवार्य घोषित की गयी है.
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