रांची : सभी प्रतिवादियों को याचिका की प्रतिलिपि साैंपने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंगलवार को दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभाध्यक्ष के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रतिवादियों के आग्रह को देखते हुए प्रार्थी को याचिका की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2019 9:12 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंगलवार को दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभाध्यक्ष के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रतिवादियों के आग्रह को देखते हुए प्रार्थी को याचिका की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. अदालत ने 10 जुलाई के पहले प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विधायकों की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. कहा गया कि एक विधायक गणेश गंझू को छोड़कर सभी पांच विधायकों की ओर से अदालत में वकालतनामा दाखिल कर दिया गया है.
प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने प्रतिवादियों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी विधायकों को लगभग दो माह से नोटिस भेजा जा रहा है. इसके बाद भी उनकी ओर से समय की मांग की जा रही है. वैसी स्थिति में इन्हें आैर समय नहीं दिया जाना चाहिए. मामले की शीघ्र सुनवाई करनी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी व विधायक प्रदीप यादव की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड विधानसभाध्यक्ष के 20 फरवरी 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है. पूर्व में अदालत ने 28 मार्च को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विधायक नवीन जायसवाल, अमर बाउरी, गणेश गंझू, जानकी यादव, रणधीर सिंह व आलोक चौरसिया को नोटिस जारी किया था.

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