रांची : जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव व कोषाध्यक्ष को नोटिस, मांगा जवाब
मामला बार एसोसिएशन के वित्तीय लेखा-जोखा का स्वतंत्र अॉडिट कराने का रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के कोष की अॉडिट कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को […]
मामला बार एसोसिएशन के वित्तीय लेखा-जोखा का स्वतंत्र अॉडिट कराने का
रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के कोष की अॉडिट कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को नोटिस जारी किया.
उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 जुलाई की तिथि तय की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ में मामले की सुनवाई का आग्रह किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि बार एसोसिएशन का पिछले कई वर्षों से अॉडिट नहीं कराया जा रहा है. बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है.
यही नहीं एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नयी कार्यकारिणी का चुनाव नहीं कराया जा रहा है. अधिवक्ता श्री कुमार ने एसोसिएशन के खाते को सीज करने व नया चुनाव होने तक रिसीवर नियुक्त करने का खंडपीठ से आग्रह किया. वहीं महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव सहयोग नहीं कर रहे हैं.
बार काउंसिल ने अॉडिट टीम भेजी थी, उसे भी वापस कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राजेश जायसवाल ने जनहित याचिका दायर कर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के वित्तीय लेखा-जोखा का स्वतंत्र अॉडिट कराने की मांग की है.