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रांची : छिन सकता है हेमंत सोरेन से सोहराय भवन

रांची : हेमंत सोरेन के सोहराय भवन मामले में सीएनटी की धारा-46 के तहत कार्रवाई होगी. सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए भेजी गयी फाइल उपायुक्त के माध्यम से अपर समाहर्ता सत्येंद्र सिंह के पास पहुंच चुकी है. बताया गया कि फाइल में महाधिवक्ता की राय की प्रति भी है. महाधिवक्ता ने हेमंत साेरेन के सोहराय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2019 8:40 AM
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रांची : हेमंत सोरेन के सोहराय भवन मामले में सीएनटी की धारा-46 के तहत कार्रवाई होगी. सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए भेजी गयी फाइल उपायुक्त के माध्यम से अपर समाहर्ता सत्येंद्र सिंह के पास पहुंच चुकी है.
बताया गया कि फाइल में महाधिवक्ता की राय की प्रति भी है. महाधिवक्ता ने हेमंत साेरेन के सोहराय भवन मामले में कानूनी राय देते हुए यह लिखा है कि गलत सूचना और गलत तरीका अपनाकर खरीदी गयी संपत्ति पर खरीदार का कानूनी दावा नहीं बनता है.
महाधिवक्ता के इस राय के आलोक में सीएनटी एक्ट की धारा-46 के तहत कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है. इस धारा में जमीन की खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने का प्रावधान है. इसके साथ ही धारा-71 में अवैध तरीके से या गलत तरीके से जमीन हस्तांतरित के मामले में जमीन के मूल मालिक को राहत पहुंचाने का प्रावधान है.
इसका तात्पर्य यह है कि इन प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमीन उसके मूल मालिक को वापस की जा सकती है. गाैरतलब है कि हेमंत सोरेन ने गलत पता बताकर जमीन खरीदी थी. जिसकी शिकायत मिलने पर सरकार ने इसकी जांच करायी थी.

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