रांची : गलत मुआवजा भुगतान पर एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

रांची : रांची रिंग रोड परियोजना के लिए तुपुदाना मौजा में मंशा उरांव की 0.65 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी थी. मुआवजा देने के लिए इनके नाम पर पंचाट (एवार्ड घोषित) हुआ था. लेकिन रांची के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मंशा की जगह घसिया उरांव को राशि का भुगतान कर दिया. इस मामले में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2019 9:32 AM
रांची : रांची रिंग रोड परियोजना के लिए तुपुदाना मौजा में मंशा उरांव की 0.65 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी थी. मुआवजा देने के लिए इनके नाम पर पंचाट (एवार्ड घोषित) हुआ था. लेकिन रांची के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मंशा की जगह घसिया उरांव को राशि का भुगतान कर दिया. इस मामले में मंशा ने लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय से शिकायत की थी.
इस पर लोकायुक्त ने आयुक्त से रिपोर्ट मांगी थी. शिकायत और रिपोर्ट मिलने के बाद लोकायुक्त ने मामले में आदेश पारित किया है. इसमें रांची के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (वर्तमान में बसिया अनुमंडलाधिकारी, गुमला) को मामले में गलत तरीके से भुगतान किये जाने को लेकर चार सप्ताह के अंदर विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा लोकायुक्त ने कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव से की है. साथ ही यह भी कहा है कि घसिया उरांव और आरोपी पदाधिकारी ने साजिश कर मुआवजा की राशि निकाल ली. अत: यह भी अनुशंसा की जाती है कि उपायुक्त, रांची मुआवजा की राशि वसूली के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही नीलाम पत्र वाद की प्रक्रिया भी अपने स्तर से कर सकते हैं.

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