डायन हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद

दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया आठ अप्रैल 2011 को हुई थी हत्या रांची : महिला फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश रीता मिश्र की अदालत में शनिवार को डायन का आरोप लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार महादेव उरांव की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 20, 2014 5:33 AM

दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

आठ अप्रैल 2011 को हुई थी हत्या

रांची : महिला फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश रीता मिश्र की अदालत में शनिवार को डायन का आरोप लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार महादेव उरांव की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. उसके खिलाफ लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज है.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लापुंग के तेतरा सिरम टोली निवासी जागो उरांइन की हत्या डायन का आरोप लगा कर दी गयी थी. जागो आठ अप्रैल 2011 को घर के बाहर बरतन साफ कर रही थी. उसी समय आरोपी ने महिला पर टांगी से वार कर दिया. वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है.

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