झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक, कैबिनेट की अगली बैठक देवघर में
रांची : चतुर्थ झारखंड विधान सभा का मॉनसून (त्रयोदश) सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा. मंगलवार को झारखंड सरकार कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गयी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह निर्देश दिया कि नौ जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक देवघर में आयोजित की जायेगी. इसके अलावे कैबिनेट में पीएमसीएच, […]
रांची : चतुर्थ झारखंड विधान सभा का मॉनसून (त्रयोदश) सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा. मंगलवार को झारखंड सरकार कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गयी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह निर्देश दिया कि नौ जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक देवघर में आयोजित की जायेगी.
इसके अलावे कैबिनेट में पीएमसीएच, धनबाद, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर एवं दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में स्थापित नये चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली) 2018 के प्रावधानों को शिथिल कर संविदा के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गयी.
राजकीय श्रावणी मेला- 2019 के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 15 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक 27 अस्थाई मेला ओपी एवं 15 अस्थाई यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गयी. लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किये गये अर्द्धसैनिक/सैप बलों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष ‘2055-पुलिस 109 जिला पुलिस-AF जिला कार्यकारी दल, लोकसभा चुनाव- 09 मानदेय’ के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
लोकसभा चुनाव-2019 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष ‘2055-‘पुलिस के अंतर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/उपशीर्ष/इकाई के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से 55 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
साथ ही झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर दर से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ. 41 दिनांक 29 जून 2017 में कतिपय संशोधन से संबंधित अधिसूचना के निर्गमन पर स्वीकृति दी गयी. कोडरमा जिला अंतर्गत (तिलैया (पिपराडीह)-जयनगर बगड़ो (डोमचांच पिपचो पथ पर) कुल लंबाई 18.55 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 34 लाख 61 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
देवघर जिला अंतर्गत घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पलाजोरी पथ पर)-मधुपुर-बांसबूटिया कुंजबौना पथ पर कुल लंबाई 10.753 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36 करोड़ 63 लाख 59 हजार 6 सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित शव वाहनों, 108, इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस (EMAS) एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड Procurement Policy-2014 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी. जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन एक रुपये में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 फीसदी राशि अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर को ई-पोस मशीन से प्रिंट स्लिप के आधार पर ना कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से सीधे भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन के लिए सतर्कता समितियों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय-II, के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा कुल राशि के 80 फीसदी के विरुद्ध वेतनमान अंतर्गत प्राधिकार को राशि विमुक्त करने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल दो करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.