रांची : गवर्नर ने बीएयू में हो रही नियुक्तियां रद्द कीं, नये कुलपति की नियुक्ति होने तक लगी रहेगी रोक

संजीव सिंह रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. अब विवि में स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने के बाद नये सिरे से नियुक्तियां होंगी. राज्यपाल ने विवि को फिर से विज्ञापन निकाल कर नये तरीके से नियुक्ति करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2019 7:51 AM
संजीव सिंह
रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. अब विवि में स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने के बाद नये सिरे से नियुक्तियां होंगी. राज्यपाल ने विवि को फिर से विज्ञापन निकाल कर नये तरीके से नियुक्ति करने का निर्देश दिया है.
राज्यपाल के आदेश पर अोएसडी राजीव कुमार सिन्हा ने बीएयू के निदेशक प्रशासन को पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है. बीएयू में कुल 94 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिया गया है.
इनमें मुख्य रूप से लाइब्रेरी अटेंटडेंट, दफ्तरी, एग्रोमैट अॉब्जर्वर, जमादार, लैब अटेंडेंट, स्वीपर, प्लंबर, पियुन, मैसेंजर, लैब टेक्नीशियन, फॉर्म मैनेजर और सहायक आदि शामिल हैं. नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व कुलपति डॉ पी कौशल के कार्यकाल में शुरू हुई. डॉ कौशल द्वारा आठ जुलाई को इस्तीफा देने के बाद राजभवन ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को उचित नहीं मानते हुए तकनीकी कारणों से रद्द करने का फैसला लिया.
नियम का पालन नहीं करने की शिकायत : इधर विवि में हो रही नियुक्ति में नियम का पालन नहीं करने की शिकायत विधायक चमरा लिंडा, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की सहित कई राजनीतिक संगठनों ने कुलपति सहित राजभवन में की थी. वहीं विवि के छात्रों ने भी हंगामा किया था. इसके बाद विवि प्रशासन ने फॉर्म मैनेजर, लैब टेक्नीशियन अौर सहायक के पदों पर चल रहे साक्षात्कार पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी.
रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी अब राज्यपाल के जिम्मे
रांची : झारखंड के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति अब राज्यपाल सह कुलाधिपति करेंगे. सरकार ने इसके लिए विश्वविद्यालय एक्ट में बदलाव किया है. पहले इनकी नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी. जेपीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलंब को देखते हुए यह अधिकार राज्यपाल को मिला है. मालूम हो िक वीसी व प्रोवीसी की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं.
सर्च कमेटी के माध्यम से होगी नियुक्ति: रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी वीसी, प्रोवीसी, वित्त सलाहकार (एफए) की तरह सर्च कमेटी के माध्यम से होगी.
रजिस्ट्रार के पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर देश भर (राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूजीसी व अन्य विवि) से योग्य उम्मीदवारों (योग्य व सक्षम अधिकारी/शिक्षक) से आवेदन मांगे जायेंगे. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद तीन या पांच सदस्यीय सर्च कमेटी द्वारा योग्य उम्मीदवारों का पैनलबनाया जायेगा. राज्यपाल इस पैनल अौर सर्च कमेटी की अनुशंसा पर विचार करने के बाद इनमें से किन्हीं एक को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करने का फैसला करेंगे. रजिस्ट्रार की नियुक्ति में राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जायेगा.

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