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रांची : अब शिक्षकों का नहीं किया जायेगा अंतर जिला स्थानांतरण

स्थानांतरण नियमावली में जुड़ा नया प्रावधान, प्राथमिक से हाइस्कूल शिक्षक तक पर प्रभावी होगा पति-पत्नी व असाध्य राेग होने पर ही आवेदन पर किया जायेगा विचार रांची : अब राज्य में प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल के शिक्षकों का सामान्य स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होगा. सरकार ने नयी स्थानांतरण नियमावली में पूर्व के प्रावधान […]

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स्थानांतरण नियमावली में जुड़ा नया प्रावधान, प्राथमिक से हाइस्कूल शिक्षक तक पर प्रभावी होगा
पति-पत्नी व असाध्य राेग होने पर ही आवेदन पर किया जायेगा विचार
रांची : अब राज्य में प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल के शिक्षकों का सामान्य स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होगा. सरकार ने नयी स्थानांतरण नियमावली में पूर्व के प्रावधान को समाप्त कर दिया है. पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को गृह जिला में स्थानांतरण का अवसर मिलता था, वहीं मध्य विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को आपसी सहमति से जिला बदलने का अवसर दिया जाता था. नयी नियमावली में दोनों प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं.
हाइस्कूल के शिक्षक को सेवा पुस्तिका में अंकित जिला में एक बार स्थानांतरण का अवसर देने का प्रावधान था. अब हाइस्कूल शिक्षकों का संवर्ग भी जिलास्तरीय कर दिया गया है. नयी नियमावली मेंपति-पत्नी में से एक के राज्य सरकार में नौकरी करने, असाध्य रोग या अति विशेष परिस्थिति में ही अंतर जिला स्थानांतरण होगा.
नियुक्ति के समय शिक्षक करते हैं जिला चयन : सरकार का कहना है कि प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल शिक्षकों का संवर्ग जिलास्तरीय है. अभ्यर्थी नियुक्ति के समय खुद जिला का चयन करते हैं और उनकी नियुक्ति भी चयनित जिले में होती है. ऐसे में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की जरूरत नहीं है. शिक्षक जब अपनी पसंद के जिला में सेवा दे रहे हैं, तो फिर उनका स्थानांतरण क्यों हो? केवल विशेष परिस्थिति में ही उनका अंतर जिला स्थानांतरण होगा.
जिला बदलने का मिले एक अवसर : राममूर्ति
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि नियमावली में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को समाप्त कर दिया गया है. शिक्षक को पूरे सेवा काल में एक बार जिला बदलने का अवसर दिया जाये. पहले शिक्षकों को गृह जिले में ट्रांसफर का अवसर दिया जाता था. उन्होंने कहा है कि नियमावली में स्थानांतरण की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया गया है. उन्होंने कहा है कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो संघ आंदोलन करेगा.
शिक्षक कर रहे अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार : योगेंद्र
झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव योगेंद्र तिवारी ने कहा है कि स्थानांतरण नियमावली में कई विसंगतियां हैं. शिक्षकों द्वारा दिये गये सुझाव को नियमावली में शामिल नहीं किया है. अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार कर रहे लगभग आठ हजार नवनियुक्त शिक्षकों को इससे निराशा हुई है. शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण नहीं हो पायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार नियमावली में सुधार करें. शिक्षकों को गृह जिला में ट्रांसफर का अवसर दिया जाये.

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