रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़कागांव की विधायक निर्मला देवी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है. सरकार ने उनकी याचिका का कोर्ट में विरोध किया था. सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि निर्मला देवी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. जमानत मिलने पर वह मामले को प्रभावित कर सकती हैं. कोर्ट ने सरकार की दलील मान ली और निर्मला देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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यहां बताना प्रासंगिक होगा कि एनटीपीसी खनन कार्य के विरोध में विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में बड़कागांव के चिरूडीह में कफन सत्याग्रह चल रहा था. एक अक्तूबर को कफन सत्याग्रह करने वालों के साथ पुलिस ने विधायक निर्मला देवी को हिरासत में ले लिया. पुलिस इन्हें बड़कागांव ले जा रही थी.
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डाडीकला गांव के पास विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में विस्थापित आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच झड़प हो गयी. पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें चार ग्रामीणों की मौत हो गयी. इस घटना को लेकर पुलिस ने विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.