रांची : भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राज्य भर के लाइसेंस प्राप्त व निबंधित 40 हजार खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया जायेगा. यह प्रशिक्षण जरूरी है तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. वैसे खाद्य व्यवसायी (ठेला वेंडर व अन्य सहित) जिनका सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें एफएसएसएआइ के तहत अपना निबंधन कराना है.
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झारखंड के 40 हजार खाद्य व्यवसायियों को मिलेगा प्रशिक्षण
रांची : भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राज्य भर के लाइसेंस प्राप्त व निबंधित 40 हजार खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया जायेगा. यह प्रशिक्षण जरूरी है तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. वैसे खाद्य व्यवसायी (ठेला वेंडर व अन्य सहित) जिनका सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें एफएसएसएआइ […]
वहीं 12 लाख रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले खाद्य व्यवसायियों (होटल, रेस्तरां व अन्य) को लाइसेंस निर्गत होता है. निबंधित खाद्य व्यवसायियों को बेसिक ट्रेनिंग व लाइसेंस धारकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जानी है. बेसिक कोर्स के लिए 600 व एडवांस कोर्स के लिए 800 रुपये शुल्क लिया जाना है.
प्रशिक्षण के बाद सभी खाद्य व्यवसायियों को प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे उन्हें अपने प्रतिष्ठान या व्यवसाय स्थल पर प्रदर्शित करना होगा. खाद्य व्यवसायियों को किसी सभागार या हॉल में प्रशिक्षण दिया जायेगा. चार घंटे का यह प्रशिक्षण खाने-पीने की चीजें तैयार करने, उसकी पैकिंग करने तथा ग्राहकों को परोसने के सुरक्षित व स्वच्छ तरीके पर आधारित होगा. प्रशिक्षण के बाद सभी को स्टडी मैटेरियल, दस्ताना व नैपकिन भी उपलब्ध कराया जायेगा.
सात एजेंसियां चयनित : आइएसीटी, बैंटोग्रीन स्किल प्रा.लि, आजाद एग्रो इंटरप्राइजेज, फूड सेफ्टी प्रा.लि, जीएंडजी स्किल्स डेवलपर्स (प्रा).लि, आरआइआर सर्टिफिकेशन प्रा.लि तथा आइएसएचपी. इन्हीं सात एजेंसियों को राज्य के सभी 24 जिलों में प्रशिक्षण देना है. रांची व धनबाद के लिए चयनित एजेंसियों के अलावा अन्य को एक से अधिक जिलों का काम मिला है.
सिर्फ एक एजेंसी ने शुरू किया काम : स्वास्थ्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी के आदेश में सभी एजेंसियों को 22 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू करने को कहा था, पर 14 सितंबर तक सिर्फ एक एजेंसी ने ही प्रशिक्षण शुरू किया है.
प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देश
एफएसएसएअाइ के प्रमाणित प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे
एक बैच में अधिकतम 40-45 प्रतिभागी होंगे
प्रशिक्षण से पूर्व व बाद में सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाना अनिवार्य है
प्रशिक्षण शुल्क की प्राप्ति रसीद खाद्य दुकानदारों को देनी होगी
प्रशिक्षण दे रही एजेंसियों को प्रशिक्षणार्थी का पूरा ब्योरा जैसे उसका आधार, उपस्थिति पंजी, एसेसमेंट पेपर, फीडबैक फॉर्म संबंधित जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के देना होगा. प्रशिक्षण के दौरान का तीन मिनट का वीडियो भी देना है
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