रांची : किस अभ्यर्थी ने कब कराया रजिस्ट्रेशन, बतायें : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बीआइटी सिंदरी के बी-टेक पाठ्यक्रम में नामांकन लेकर रद्द करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीइसीइबी) को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि पर्षद […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बीआइटी सिंदरी के बी-टेक पाठ्यक्रम में नामांकन लेकर रद्द करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीइसीइबी) को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि पर्षद यह बताये कि किस उम्मीदवार ने किस तिथि को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है.
अदालत का मानना था कि प्रथम द्रष्टया जेसीइसीइबी की द्वितीय काउंसेलिंग के आधार पर जो बच्चे चयनित हुए हैं, वे प्रथम काउंसेलिंग से लिये गये उम्मीदवारों को हटाकर नहीं बैठ सकते हैं. चाहे द्वितीय काउंसेलिंग में शामिल उम्मीदवारों की मेधा प्रथम काउंसेलिंगवाले उम्मीदवारों से अधिक ही क्यों नहीं हो. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता रोहित सिन्हा ने अदालत को बताया कि पर्षद की प्रथम काउंसेलिंग में शामिल 48 अभ्यर्थियों ने बीआइटी सिंदरी में बी-टेक पाठ्यक्रम में नामांकन लिया था. प्रबंधन ने सात अगस्त को उनका नामांकन रद्द कर दिया. जिस समय नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद देश के किसी संस्थान में नामांकन लेने का समय भी समाप्त हो गया था.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सचिन कुमार, रुहान आलम व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर बीआइटी सिंदरी द्वारा नामांकन लेकर फिर रद्द करने को चुनाैती दी गयी है.