दंगा के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मुजफ्फरनगर. यहां तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने एक दंगा आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने गुरुवार को आरोपी रविंदर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जमानत का कोई मामला नहीं बनता है. मेहरबान, अमरोज और शाहआलम के तौर पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2014 6:00 PM

मुजफ्फरनगर. यहां तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने एक दंगा आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने गुरुवार को आरोपी रविंदर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जमानत का कोई मामला नहीं बनता है. मेहरबान, अमरोज और शाहआलम के तौर पर पहचान किये गये तीन युवकों की 30 अक्तूबर, 2013 को जिले के मोहदपुर रायसिंग गांव में दंगों के दौरान हत्या कर दी गयी थी. इस सिलसिले में 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और आठ को गिरफ्तार किया गया. मुजफ्फरनगर और शामली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पिछले साल सितंबर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी, जिसमें 60 लोग मारे गये थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे.

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