झारखंड की किराना दुकानों में अब नहीं बिकेगी शराब

कैबिनेट ने किया संशोधन, 21 प्रस्तावों की दी गयी मंजूरी रांची : कैबिनेट ने किराना दुकानों में शराब बेचने से संबंधित नियमावली को समाप्त कर दिया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शराब की खुदरा बिक्री बंदोबस्ती व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 2, 2019 6:55 AM
कैबिनेट ने किया संशोधन, 21 प्रस्तावों की दी गयी मंजूरी
रांची : कैबिनेट ने किराना दुकानों में शराब बेचने से संबंधित नियमावली को समाप्त कर दिया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शराब की खुदरा बिक्री बंदोबस्ती व संचालन नियमावली में संशोधन किया है.
इससे अब किराना दुकानों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी. राज्य में लागू बिक्री बंदोबस्ती पर संचालन नियमावली में पहले किराना दुकानों में शराब (बियर आदि) बेचने का प्रावधान किया गया था. इस प्रावधान के आलोक में किसी दुकानदार द्वारा लाइसेंस नहीं मांगी जाने की वजह से सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है. कैबिनेट ने कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी.
अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देगी सरकार
कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले लाभुकों को अनाज नहीं मिलने की स्थिति में भत्ता देने का फैसला किया है. भत्ते की गणना समर्थन मूल्य को आधार मानकर की जायेगी. भत्ते की राशि समर्थन मूल्य को 1.25 से गुणा करने के बाद आये परिणाम में से एक रुपये घटा दिया जायेगा.
किसी लाभुक को अनाज नहीं मिलने की स्थिति में भत्ता दिये जाने पर इसके लिए दोषी राशन डीलरों या पदाधिकारियों को चिन्हित किया जायेगा. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां इससे संबंधित शिकायत की जा सकेगी. वहीं भत्ता निर्धारित करेंगे और दोषी व्यक्ति चिन्हित करेंगे. दोषी व्यक्ति से ही भत्ते की रकम वसूली जायेगी.
परिवहन नियमावली में संशोधन : कैबिनेट ने परिवहन नियमावली में संशोधन करते हुए गाड़ियों के निबंधित डीलरों को गाड़ी की बिक्री के समय अस्थायी नंबर जारी करने का अधिकार दिया. पहले अस्थायी नंबर परिवहन विभाग से जारी होता था.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
विश्वविद्यालय व कॉलेजों में घंटी आधारित नियुक्त शिक्षक नियमित या स्थायी होने का दावा नहीं कर सकेंगे
सुमंडल और मंडल जाति को अति पिछड़ा वर्ग (बीसी-1) में शामिल करने का फैसला
ब्रिगेडियर रवि कुमार को डोरंडा में आवासीय व व्यावसायिक कार्य के लिए दी गयी जमीन का लीज नवीकरण का फैसला
सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन के लिए 150 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड जेएसएलपीएस के बदले समाज कल्याण विभाग को देने का फैसला
आइसीआइसीअाइ पेमेंट गेटवे के सहारे शहरी निकायों में सभी प्रकार के टैक्स के भुगतान की सहमति
पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के गठन को स्वीकृति
शिक्षक पात्रता नियमावली 2019 को स्वीकृति
चौपारण में 1.09 लाख रुपये की लागत पर 0.265 एकड़ जमीन रेलवे को देने पर सहमति
डयूटी से अनुपस्थित एमजीएम की डॉ रागिनी सिंह को बरखास्त करने का फैसला
चालू वित्तीय वर्ष में कैम्पा के लिए 409.45 करोड़ की स्वीकृति
केरेडारी में तीन करोड़ 29 हजार के भुगतान पर 35.15 एकड़ जमीन हिंडालको को डुमरी कोल परियोजना के लिए देने का फैसला
उपभोक्ता निवारण आयोग को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करते हुए प्रशाखा पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत
कृषि सेवा संवर्ग (केटगरी-8) के 375 पदों में से 363 पद कृषि सेवा और 12 पद माप तौल पदाधिकारियों के लिए चिन्हित
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के 21 पद स्वीकृत
मुंडारी व खुंट्टकटी जमीन के जोतदारों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ देने का फैसला
राजकोषीय अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रमुख हरिश्वर दयाल को 37400 से 67000 (ग्रेड पे 8900) वेतनमान के अाधार संविदा के बदले टेन्योर बेस्ड पद पर नियुक्त करने का फैसला
मयूराक्षी नदी पर पुल और सड़क के लिए 60.60 करोड़ स्वीकृत

Next Article

Exit mobile version