रांची : हत्या के दो मामले में चार को उम्रकैद

रांची : मंगलवार को हत्या से संबंधित दो मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. पहला मामला कोयला रैक लोडिंग को लेकर हुए विवाद में की गयी हत्या का है, तो दूसरा मामला प्रेम प्रसंग में की गयी हत्या का है. पहली सुनवाई एजेसी केएम प्रसाद की अदालत में हुई. कोर्ट ने […]

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रांची : मंगलवार को हत्या से संबंधित दो मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. पहला मामला कोयला रैक लोडिंग को लेकर हुए विवाद में की गयी हत्या का है, तो दूसरा मामला प्रेम प्रसंग में की गयी हत्या का है.
पहली सुनवाई एजेसी केएम प्रसाद की अदालत में हुई. कोर्ट ने कोयला रैक लोडिंग करनेवाले खलारी निवासी खली उर्फ मुन्ना अंसारी की हत्या करने के आरोप में दो अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ रोहित सिंह व जितेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 15000-15000 रुपये जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया था़ घटना पांच नवंबर 2011 की है़ इस संबंध में मृतक की पत्नी नगमा परवीन के बयान पर पप्पू सिंह उर्फ राेहित सिंह, जितेंद्र सिंह, मनोज शुक्ला, विकास तिवारी, गजानंद प्रसाद, दिलीप सिंह, श्याम लोहरा व कैलाश लोहरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ इस मामले में दाेनों अभियुक्तों को सात नवंबर 2011 को गिरफ्तार किया गया था़ जबकि अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है़
प्रेम प्रसंग में की थी हत्या
दूसरी सुनवाई एजेसी राजीव अानंद की अदालत में हुई. कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में रतन सिंह मुंडा की हुई हत्या मामले में दो अभियुक्त मदन पुराण व सीताराम पुराण को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया़
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ इस संबंध में मृतक के पिता लक्खी राम मुंडा ने 22 फरवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बताया गया था कि रतu का गांव की ही युवती से प्रेम संबंध था़ जिसका विरोध दोनों अभियुक्त करते थे़ घटना की रात दोनों अभियुक्त रतन के घर पहुंचे और उसे जंगल ले जाकर हत्या कर दी़ अदालत ने इस मामले में सोमवार को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था़
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