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रांची : 392 संयुक्त सहायक अभियंता की नियुक्ति का विज्ञापन रद्द

जेपीएससी ने नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगा तीन विभाग में नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2019 तक मांगा गया आवेदन जल संसाधन, पेयजल व पथ विभाग में सिविल व मैकेनिकल के 637 पदों पर होगी नियुक्ति रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं […]

जेपीएससी ने नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगा
तीन विभाग में नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2019 तक मांगा गया आवेदन
जल संसाधन, पेयजल व पथ विभाग में सिविल व मैकेनिकल के 637 पदों पर होगी नियुक्ति
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 392 संयुक्त सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2015 (विज्ञापन संख्या 06/2015) में निकाले गये विज्ञापन को रद्द कर दिया है. आयोग ने अब नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर उम्मीदवारों से पुन: अॉनलाइन आवेदन मांगा है. आवेदन 15 अक्तूबर से 11 नवंबर तक जमा कर सकते हैं.
आयोग की वेबसाइट पर आवेदन 15 अक्तूबर से उपलब्ध होगा. तीन विभागों में सिविल व मैकेनिकल के कुल 637 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. इनमें सिविल में 542 और मैकेनिकल में 95 पद शामिल हैं. पथ निर्माण विभाग में सिविल में 228 पद, जल संसाधन विभाग में सिविल के 288 पद व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सिविल के 26 पद रिक्त हैं.
वहीं जल संसाधन विभाग में मैकेनिकल के 84 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में मैकेनिकल के 11 पद रिक्त हैं. आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2015 के विज्ञापन में आवेदन व शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें सिर्फ नये सिरे से आवेदन करना है. परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना है.
उम्मीदवार आवेदन में विभाग की प्राथमिकता क्रमवार अनिवार्य रूप से लिखेंगे. अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा. ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त करेंगे.
अगर न्यूनतम अर्हता के बाद भी आदिम जनजाति के पद खाली रह जाते हैं, तो उक्त पद अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे. पूर्व में आवेदन देनेवाले की न्यूनतम उम्रसीमा की गणना का कट अॉफ डेट एक अगस्त 2013 व एक अगस्त 2015 रहेगा. अन्य के लिए कट अॉफ डेट एक अगस्त 2019 रहेगा. तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी करनेवाले सरकारी कर्मी को अधिकतम उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी.

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