स्वामी सहजानंद ब्रिजफोर्ड स्कूल पर केस करेगा एचइसी, जानें क्‍या है पूरा मामला

अवमानना का केस दर्ज करायेगा एचइसी प्रबंधन रांची : एचइसी प्रबंधन स्वामी सहजानंद ब्रिजफोर्ड स्कूल पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करायेगा. इस बाबत एचइसी के अधिकारी ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी ब्रिजफोर्ड स्कूल के नाम पर चले रहे भवन में गुप्त रूप से निर्माण कराया जा रहा है. साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2019 7:09 AM

अवमानना का केस दर्ज करायेगा एचइसी प्रबंधन

रांची : एचइसी प्रबंधन स्वामी सहजानंद ब्रिजफोर्ड स्कूल पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करायेगा. इस बाबत एचइसी के अधिकारी ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी ब्रिजफोर्ड स्कूल के नाम पर चले रहे भवन में गुप्त रूप से निर्माण कराया जा रहा है.

साथ ही नये सत्र में नामांकन भी लिया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि एचइसी प्रबंधन ने स्कूल के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती समिति के नाम से आवंटित भूखंड का लीज रद्द कर दिया था. लेकिन वर्तमान में उक्त भूखंड पर सहजानंद सरस्वती एवं गणेश प्रसाद जालान मेमोरियल ट्रस्ट ब्रिजफोर्ड स्कूल ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कायम रखा है.

इसके साथ ही प्रबंधन द्वारा लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्वामी सहजानंद समिति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में हाइकोर्ट ने आठ जून 2018 को सुनवाई करने के बाद स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद भी गणेश प्रसाद जालान मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्रिजफोर्ड स्कूल के संचालक द्वारा अंदर ही अंदर निर्माण कार्य कराया जा रहा है.

यह हाइकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. इस संबंध में एचइसी प्रबंधन ने भी दैनिक अखबारों में विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोग भ्रमित नहीं हों और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वैध एवं निबंधित स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन करायें. मालूम हो कि एचइसी प्रबंधन ने स्वामी सहजानंद सरस्वती समिति को चार जनवरी 1982 को विद्यालय के संचालन के लिए जमीन आवंटित किया था. लेकिन समिति के कुछ लोगों ने प्रबंधन को पत्र लिखकर कर आपत्ति जतायी कि समिति की जमीन गणेश प्रसाद जालान मेमोरियल ट्रस्ट को बेच दी गयी है, जो लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन है. इस आपत्ति पर ही प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए लीज को रद्द कर दिया था.

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