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जैंतगढ़ : छह को आजीवन और एक महिला को तीन वर्ष की सजा
डायन के संदेह में परिवार के छह सदस्यों की कर दी थी हत्या मामला जोड़ा थाना अंतर्गत लोहंडा गांव का जैंतगढ़ : चंपुआ एडीजे दलगोविंद बारीक की अदालत ने डायन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने 24 गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर […]
डायन के संदेह में परिवार के छह सदस्यों की कर दी थी हत्या
मामला जोड़ा थाना अंतर्गत लोहंडा गांव का
जैंतगढ़ : चंपुआ एडीजे दलगोविंद बारीक की अदालत ने डायन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने 24 गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माना मुंडा, रत्ना मुंडा, बागूंन मुंडा, उमा मुंडा, तुम्बा मुंडा, किशोर मुंडा को आजीवन कारावास तथा एक महिला पंडरी मुंडा को विच हंटिंग का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी है. पंडरी मुंडा के कहने पर ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.
क्या है घटना : जोड़ा थाना अंतर्गत लोहंडा गांव निवासी बुध्नई मुंडा एवं उसके पति गुरा मुंडा पर ग्रामीणों को डायन होने का संदेह था. इसे लेकर गांव की पंडरी मुंडा ने भी ग्रामीणों को भड़काया था.
इसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ कर सोते अवस्था में गुरा मुंडा के परिवार के छह सदस्यों की हत्या दी थी. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, भुजाली, लोहे का रॉड, गुप्ति, त्रिशूल आदि को पुलिस ने जब्त कर लिया. घटना 13 जुलाई की रात 11 बजे की है. इस वारदात को गांव के दो छोटे मासूमों ने देख लिया था. यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया था. घटना के बाद पुलिस के आला अफसरों को भी लोहंडा गांव की खाक छाननी पड़ी थी. घटना के बाद पुलिस ने कुल आठ पुरुषों और एक महिला के साथ एक किशोर को गिरफ्तार किया.
इसमें छह पुरुषों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. वहीं महिला को तीन वर्ष की सजा और एक बालक को सुधर गृह भेजा गया है, जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. छह पुरुषों को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार व महिला को तीन वर्ष की सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
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