रांची :लालू के जमानत मामले में सीबीआइ ने लिया समय
दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की अगली […]
दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अदालत को बताया कि शपथ पत्र तैयार है. उन्होंने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की है.
सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के आरसी-38ए/96 मामले में सजा सुनायी है. लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनाैती दी है. अपील के तहत जमानत याचिका दायर कर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह किया है. उधर, सीबीआइ ने अदालत की अनुमति मिलने के बाद शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर कर दिया.