रांची : हिस्ट्रीशीटर से नेता बने राजा पीटर 16 नवंबर को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर तमाड़ को एनआइए की विशेष अदालत ने चुनाव लड़ने और नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है. जदयू के पूर्व विधायक राजा पीटर के अधिवक्ता ने बताया कि एनआइए की विशेष अदालत ने राजा पीटर को 16 नवंबर को नामांकन पत्र भरने के लिए जेल से निर्वाचन अधिकारी के पास जाने की अनुमति दे दी.
पहले अदालत ने राजा पीटर के नामांकन के लिए 12 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी. आधिकारिक अवकाश होने के कारण उस दिन राजा पीटर नामांकन नहीं कर सके. अदालत ने जेल प्रशासन को राजा पीटर के नामांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. अदालत ने राजा पीटर को चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने की शर्त पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी है.
राजा पीटर दो साल से जेल में बंद हैं. पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर के खिलाफ अप्रैल, 2018 को आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की नौ जुलाई, 2008 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गयी थी. राजा पीटर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या कराने का आरोप है.