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झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाइकोर्ट ने नहीं दी चुनाव लड़ने की अनुमति

रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री और मनी लांड्रिंग के आरोपी हरिनारायण राय को हाइकोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी. झारखंड हाइकोर्ट ने हरिनारायण राय की याचिका को खारिज कर दिया. श्री राय ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनको मिली सजा पर रोक लगाने एवं चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग […]

रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री और मनी लांड्रिंग के आरोपी हरिनारायण राय को हाइकोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी. झारखंड हाइकोर्ट ने हरिनारायण राय की याचिका को खारिज कर दिया. श्री राय ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनको मिली सजा पर रोक लगाने एवं चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका को गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनायी है.

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर 4.33 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप है. इस मामले में श्री राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय को पांच-पांच साल की सजा सुनायी जा चुकी है. इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके रांची स्थित आवास को जब्‍त कर लिया है. झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने वर्ष 2011 में आरोप गठित किया था. दो साल से अधिक की सजा मिलने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाता. इसलिए श्री राय ने उन्हें मिली सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया.

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के खिलाफ 26 जनवरी, 2008 को निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. 4 सितंबर, 2009 को इडी ने प्राथमिकी दर्ज की और 5 अक्टूबर, 2009 को आरोप पत्र दायर कर दिया. 11 अगस्त, 2010 को सीबीआइ ने भी श्री राय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की.

हरिनारायण राय को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) का दोषी माना था और उन्हें सजा सुनायी थी. पीएमएलए एक्ट में यह देश का पहला मामला था, जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को सजा हुई थी. मनी लांड्रिंग मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाइकोर्ट ने 12 जुलाई, 2017 को जमानत दे दी थी.

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