रांची : अपना अधिकार नहीं जानते, तो पद पर बने रहने का हक नहीं : हाइकोर्ट

चैनपुर एसडीओ को 11000 रुपये हर्जाना देने का निर्देश रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को मकान खाली कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब एसडीओ अपने अधिकार नहीं जानते हैं, तो पद पर बने रहने का हक नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2019 9:11 AM

चैनपुर एसडीओ को 11000 रुपये हर्जाना देने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को मकान खाली कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब एसडीओ अपने अधिकार नहीं जानते हैं, तो पद पर बने रहने का हक नहीं है. अदालत ने एसडीअो को प्रार्थी को 11,000 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया. साथ ही प्रार्थी के आवेदन पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया. प्रार्थी ने अदालत को बताया कि चैनपुर एसडीओ को आवेदन देकर अपना मकान खाली कराने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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