शर्तों का उल्लंघन करनेवाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

जनहित याचिका निष्पादितबीएड कॉलेजों के मामले में हुई सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में नियमों का उल्लंघन कर संचालित बीएड कॉलेजों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2014 8:00 PM

जनहित याचिका निष्पादितबीएड कॉलेजों के मामले में हुई सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में नियमों का उल्लंघन कर संचालित बीएड कॉलेजों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने एनसीटीइ को निर्देश दिया कि वह समय-समय पर कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करे. जिन कॉलेजों को शो कॉज नोटिस दिया गया है, जवाब मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाये. साथ ही राज्य सरकार सरकारी बीएड कॉलेजों के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा पद सृजन के प्रस्ताव पर विचार कर विधि सम्मत कार्रवाई करे, ताकि शिक्षकों की स्थायी बहाली हो सके. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में 95 बीएड कॉलेज संचालित है. एनसीटीइ नियमों का उल्लंघन कर कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है. सरकार के कॉलेजों में भी आधारभूत सुविधाएं व शिक्षक नहीं है. स्थायी शिक्षक व कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये. प्रार्थी शिवशंकर मुंडा ने जनहित याचिका दायर की थी.

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