15 सितंबर तक रिटर्न भरें नौकरशाह
नयी दिल्ली. केंद्र ने सोमवार को राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधिकार क्षेत्रों में काम करनेवाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी 15 सितंबर तक अपने पुनरीक्षित वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल कर दें. हाल ही में अधिसूचित लोकपाल नियमों के तहत ऐसा […]
नयी दिल्ली. केंद्र ने सोमवार को राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधिकार क्षेत्रों में काम करनेवाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी 15 सितंबर तक अपने पुनरीक्षित वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल कर दें. हाल ही में अधिसूचित लोकपाल नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है. अभी आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के लिए उनके सेवा नियमों के तहत वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया, ‘यह अनुरोध किया जाता है कि पब्लिक सर्वेंट्स (फर्नीशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड दि लिमिट्स ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ एसेट्स इन फाइलिंग रिटर्न्स) के नियम 3 (2) के प्रावधानों का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये.’ डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘नये लोकपाल नियमों के तहत एक पुनरीक्षित रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. यह सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर जारी किया, ताकि अधिकारी समय रहते ब्योरा दें.’