चारा घोटाला मामला : लालू प्रसाद और अन्य की बढ़ेंगी मुसीबतें, हाइकोर्ट में CBI की ओर से सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर हुई सुनवाई

रांची : चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा सहित छह लोगों की मुसीबत बढ़ेगी. मंगलवार को हाइकोर्ट में सीबीआइ की अोर से सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2019 7:06 AM
रांची : चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा सहित छह लोगों की मुसीबत बढ़ेगी. मंगलवार को हाइकोर्ट में सीबीआइ की अोर से सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. इसके बाद प्रतिवादियों की दलील को खारिज करते हुए सीबीआइ की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
इससे पूर्व प्रतिवादियों की अोर से जवाब दायर कर बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सीबीआइ ने विलंब से अपील याचिका दायर की है. सजा बढ़ाने संबंधी सीबीआइ जो आधार बता रही है, वह सही नहीं है. वहीं, सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने प्रतिवादियों की दलील का विरोध करते हुए कहा कि प्रतिवादी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद सहित छह आरोपियों को विशेष अदालत ने कम सजा सुनायी है, जबकि ये सभी आरोपी घोटाले के उच्चस्तरीय षड्यंत्र में शामिल रहे हैं.
उन्हें एक समान सजा मिलनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआइ की अोर से अपील याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा बढ़ाने की मांग की है.

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