नया जीएसटी इतना सरल कि 10वीं पास भी दाखिल कर सकेगा रिटर्न : सत्येंद्र सिंह

रांची : एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी रिटर्न प्रणाली लागू की जायेगी. इसे पहले व्यापारियों, अधिवक्ताओं, टैक्स सलाहकारों, सीए और स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गये हैं. इसी संदर्भ में शनिवार को दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा में स्टेकहोल्डर्स के साथ फीडबैक दिवस मनाया गया. इसमें सीजीएसटी, रांची के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2019 2:03 AM

रांची : एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी रिटर्न प्रणाली लागू की जायेगी. इसे पहले व्यापारियों, अधिवक्ताओं, टैक्स सलाहकारों, सीए और स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गये हैं.

इसी संदर्भ में शनिवार को दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा में स्टेकहोल्डर्स के साथ फीडबैक दिवस मनाया गया. इसमें सीजीएसटी, रांची के प्रधान आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने नये जीएसटी एनेक्स-1 और एनेक्स-2 रिटर्न के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी. कहा कि इसे ट्रायल के तौर पर जारी किया गया है, ताकि समय रहते इसकी खामियां दूर की जा सके.
पीएम की सलाह के बाद इसे इतना सरल बनाया जा रहा है कि कोई 10वीं पास व्यक्ति भी आसानी से रिटर्न फाइल कर सके. झारखंड चेंबर के अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि व्यवसायी टैक्सपेयर के रूप में टैक्स देते हैं, इस कारण सरकार से हमेशा अपेक्षा रहती है कि वे देश की कर प्रणाली को सुगम से सुगम बनाये, ताकि हमें करों की अदायगी में कोई परेशानी न हो.
रांची शाखा के अध्यक्ष सीए संदीप जालान ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सीजीएसटी डिपार्टमेंट, रांची ने रिटर्न प्रणाली के लिए हम स्टेकहोल्डरों के सुझाव मांगे हैं. मौके पर संयुक्त आयुक्त पीबी मीणा, चेंबर के महासचिव धीरज तनेजा, पूर्व अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, विनीत अग्रवाल, पंकज मक्कड़, निशा अग्रवाल, प्रभात कुमार, आशीष खोवाल, दीपक गुप्ता, मनीषा अग्रवाल, आनंद प्रसाद समेत काफी संख्या में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उपस्थित थे.
दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में मनाया गया फीडबैक दिवस
एक अप्रैल 2020 से लागू होनेवाली जीएसटी की नयी रिटर्न पॉलिसी पर मंथन
प्रधान आयुक्त ने नये जीएसटी एनेक्स-1 व एनेक्स-2 रिटर्न के संबंध में दी महत्वपूर्ण जानकारी
जीएसटी के सरलीकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम
सरकार द्वारा जीएसटी के सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक अप्रैल से जीएसटी के नयी रिटर्न प्रणाली को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है. नयी रिटर्न प्रणाली के अंतर्गत फाइल किये जानेवाले रिटर्न का ट्रायल वर्जन, जीएसटी की वेबसाइट पर तथा सभी रजिस्टर्ड करदाताओं के लॉगिन पर उपलब्ध है.
जीएसटी के सभी स्टेकहोल्डर्स अर्थात व्यापारी, वकील, कर सलाहकार तथा चार्टर्ड एकाउटेंट से इन नये रिटर्न को भरने तथा इसके संबंध में सुझाव देने की अपील की जा रही है. जिससे नये रिटर्न प्रणाली को लागू करने के पूर्व ही इसकी कमियों का पहचान कर उन्हें दूर कर लिया जाये.

Next Article

Exit mobile version