रांची : एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है. इस तिथि तक 75 प्रतिशत टैक्स नहीं देनेवालों के खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी संयुक्त आयकर आयुक्त सुमित राय ने दी.
आयकर विभाग ने करदाताओं से निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा करने का अनुरोध किया है. जिस करदाता पर मासिक 10 हजार या उससे अधिक का टैक्स देने का दायित्व है, उसे आयकर अधिनियम के तहत एडवांस टैक्स देना है. निर्धारित तिथि तक टैक्स की रकम जमा नहीं करने पर नियमानुसार ब्याज देना होगा. करदाता एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं.