रांची : व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शनिवार को विवाह का लालच देकर यौन शोषण करने के आरोपी ललित एक्का को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. अदालत ने ललित एक्का को 16 दिसंबर को दोषी करार दिया था.
वह बोड़ेया अरसंडे का निवासी है. उसके खिलाफ पीड़िता ने छह मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया है कि वह बीमार नानी की देखरेख करती थी. आरोपी पड़ोस में ही रहता था. एक दिन उसने अपनी मां से मिलने के बहाने पीड़िता को घर पर बुला कर जबरदस्ती की थी. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर वह एक साल तक यौन शोषण करता रहा.