रांची : जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर की मतगणना 23 दिसंबर को होगी. मतगणना सुबह अठ बजे से शुरू होगी. सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल बनाये गये हैं. काउंटिंग को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है. मतगणना के पूर्व संध्या पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राय महिमापत ने पंडरा बाजार समिति परिसर स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है. सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस जवान और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त सभी मतगणनाकर्मियों को ससमय कार्यस्थल पर आने का निदेश दिया गया है.
बिना पास के नहीं मिलेगी इंट्री
मतगणना स्थल के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, मतगणनाकर्मी, मीडियाकर्मी एवं अन्य कर्मियों के लिए प्रशासन की ओर से फोटोयुक्त पास निर्गत किया गया है. पास दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा. वहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वर्जित वस्तु जैसे मोबाईल, बीड़ी, सिगरेट, माचीस, लाईटर, खैनी आदि की जांच की जायेगी.
पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
झारखंड विधानसभा-2019 की मतगणना के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची लोकेश मिश्रा ने सम्पूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू करते हुए मतगणना केंद्र के आस पास विशेष निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है. इसके अनुसार मतगणना केंद्र पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा.
जारी निषेधाज्ञा के मुताबिक इस दौरान रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. जारी निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी मीडिया कर्मी द्वारा बिना सक्षमप्राधिकार प्रमाण पत्र या आदेश के मतगणना केंद्र में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करेंगे.
निषेधाज्ञा के दौरान भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. जारी निषेधाज्ञा में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी संबंधित आदेश जारी किया गया है.
इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी विधि विरुद्ध संदेश का प्रयोग व्हाट्सएप फेसबुक टि्वटर इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे जिससे किसी की व्यक्तिगत या मानसिक या धार्मिक भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. इनका उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.
कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन या उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाइसेंस दे हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं अग्नियास्त्र तीर धनुष लाठी भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार प्रदर्शन नहीं करेगा. इसमें परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी या निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा.
किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा. इसके अतिरिक्त जारी आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शव यात्रा/हाट बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.