गुरुद्वारों पर नियंत्रण के मामले में यथास्थिति बनाये रखें : सुप्रीम कोर्ट

एसजीपीसी बनाम एचएसजीएमसी विवाद : नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक हरियाणा में गुरुद्वारों के नियंत्रण के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जाये. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2014 8:00 PM

एसजीपीसी बनाम एचएसजीएमसी विवाद : नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक हरियाणा में गुरुद्वारों के नियंत्रण के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जाये. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह अंतरिम आदेश दिये जाने के वक्त गुरुवार अपराह्न ढाई बजे की स्थिति के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी समूहों के नियंत्रण वाले धर्मस्थलों के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जाये. इससे पहले, हरियाणा सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने राज्य में 52 गुरुद्वारों में से करीब 6-7 को अपने कब्जे में ले लिया है. राज्य सरकार के इस दावे को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गलत बताया और कहा कि विरोधी गुट सिर्फ एक धर्मस्थल ही कुरुक्षेत्र जिले में अपने कब्जे मेें ले सका है. इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य सरकार के कथन पर विश्वास नहीं करने की कोई वजह नहीं है. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा को शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. न्यायाधीशों ने कहा, ‘राज्य के पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरीके से कानून-व्यवस्था में व्यवधान नहीं पड़े और सभी आवश्यक उपाय किये जायें.’ कोर्ट ने दोनों समूहों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने नियंत्रण वाले गुरुद्वारों के लिए नये बैंक खाते खोलें और उपहार तथा चढ़ावा उसमें जमा करायें.

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