न्यायिक नियुक्ति आयोग पर होगा विचार-विमर्श

कैबिनेट ने दे दी व्यापक रूपरेखा की मंजूरी एजेंसियां, नयी दिल्ली न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने व्यापक सलाह-मशविरा करने का फैसला किया है. सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पर बुधवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2014 8:00 PM

कैबिनेट ने दे दी व्यापक रूपरेखा की मंजूरी एजेंसियां, नयी दिल्ली न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने व्यापक सलाह-मशविरा करने का फैसला किया है. सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गयी. मंत्रिमंडल ने सिद्धांत के रूप में इस कदम की ‘व्यापक रूपरेखा’ को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने बताया कि विधेयक के प्रारूप को मंजूरी नहीं दी गयी है, क्योंकि यह महसूस किया गया कि व्यापक सलाह-मशविरे की प्रतीक्षा की जानी चाहिए. प्रस्तावित कानून में हो सकती है देरी सूत्रों ने संकेत दिया कि प्रस्तावित कानून में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक को लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर न्यायपालिका में संवेदनशीलता के मद्देनजर जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगी. प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के अनुसार इस निकाय की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करेंगे. इस निकाय का गठन करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त प्रस्तावित छह सदस्यीय निकाय में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे, जबकि दो प्रतिष्ठित हस्तियां और विधि मंत्री अन्य सदस्य होंगे.

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