रांची : दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे लोग

रांची : रांची जिले में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति अब दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है. अगर किसी के पास तीन हथियार हैं, तो एक को जिला शस्त्र शाखा में सरेंडर करना होगा. जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ जिला प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा. शस्त्र जमा करने को लेकर मंगलवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2020 9:19 AM
रांची : रांची जिले में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति अब दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है. अगर किसी के पास तीन हथियार हैं, तो एक को जिला शस्त्र शाखा में सरेंडर करना होगा. जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ जिला प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा. शस्त्र जमा करने को लेकर मंगलवार को उपायुक्त राय महिमापत रे ने आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा आर्म्स एमेंडमेंट एक्ट 13 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है. ऐसे में इस तिथि से एक साल के अंतराल में हथियार जमा कर सकते हैं.
उपायुक्त ने जमा होनेवाले हथियारों को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, मालखाना प्रभारी के साथ-साथ शस्त्र व कारतूस विक्रेता दुकान को अलग डायरी बनाने का निर्देश दिया है. इस डायरी में हथियार जमा करनेवाले लाइसेंस धारी का नाम व पता, लाइसेंस संख्या, शस्त्र का प्रकार व मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा गया है.
जिले में 3252 हथियार लाइसेंसी : जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर रांची जिले में कुल 3252 हथियारों का लाइसेंस जारी किया गया है. इनमें 52 ऐसे लोग हैं, जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं.

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