रांची : एनएचएआइ विकास विद्यालय के पास अंडर पास बनाने पर सहमत

रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची-जमशेदपुर एनएच-33 (रिंग रोड-फेज वन) के जमीन अधिग्रहण मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व प्रतिवादियों के जवाब को देखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही मेरिट पर अंतिम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2020 9:11 AM
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची-जमशेदपुर एनएच-33 (रिंग रोड-फेज वन) के जमीन अधिग्रहण मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व प्रतिवादियों के जवाब को देखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही मेरिट पर अंतिम सुनवाई के लिए खंडपीठ ने तीन फरवरी की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व नेशनल हाइवे अॉथोरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ) की अोर शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि नेवरी में विकास विद्यालय के समीप बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अंडरपास बनाने में कोई परेशानी नहीं है. एनएच-33 (रिंग रोड-फेज वन) के पास अंडर पास बनाया जायेगा. इस पर राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता अतानू बनर्जी ने भी सहमति जतायी. हालांकि प्रार्थी ने एनएच-33 के लिए स्कूल की जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया. सभी पक्षों को सुनने के बाद मेरिट पर सुनवाई करने की बात कही गयी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विकास विद्यालय के प्राचार्य की अोर से अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. पूर्व में सुनवाई के दाैरान स्कूल प्रबंधन की अोर से कोर्ट को बताया गया था कि स्कूल के बच्चे एनएच पार कैसे करेंगे. सड़क पर तेज गति से सैकड़ों वाहन गुजरेंगे. वैसी स्थिति में छोटे-छोटे बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी होगी. दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी. इस पर कोर्ट ने एनएचएआइ को स्कूल के पास फ्लाई अोवर या अंडर पास बनाने पर सुझाव देने का निर्देश दिया था.

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