रांची : शहरी क्षेत्र में जमे शिक्षकों का जून में होगा ट्रांसफर
रांची : शहरी क्षेत्र में वर्षों से जमे शिक्षकों को गांव जाना होगा. इस वर्ष जून में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. जिला को पांच जोन में बांट कर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जायेगा. जोनवाइज स्कूलों की सूची तैयार कर जिला की वेबसाइट पर जारी की जायेगी. एक जोन में शिक्षक […]
रांची : शहरी क्षेत्र में वर्षों से जमे शिक्षकों को गांव जाना होगा. इस वर्ष जून में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. जिला को पांच जोन में बांट कर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जायेगा. जोनवाइज स्कूलों की सूची तैयार कर जिला की वेबसाइट पर जारी की जायेगी. एक जोन में शिक्षक अधिकतम पांच वर्ष की सेवा दे सकते हैं. ऐसे में शहर में पांच वर्ष से जमे शिक्षक को गांव जाना होगा.
लिस्ट का अनुमोदन अंतिम रूप से स्थापना समिति द्वारा किया जायेगा. प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल तक के शिक्षकों का स्थानांतरण जिला स्थापना समिति द्वारा की जायेगी. जबकि प्लस टू विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य स्थापना समिति द्वारा की जायेगी. स्थानांतरण नियमावली के अनुरूप शिक्षक एक जोन में अधिकतम पांच वर्ष सेवा दे सकते हैं. स्थानांतरण को लेकर जोन का निर्धारण संबंधित जिला द्वारा किया जायेगा. एक जोन में शिक्षक को सामान्य रूप से पांच वर्ष की सेवा देनी होगी. जोन एक में अगर कोई शिक्षक किसी कारणवश पांच वर्ष से अधिक रहते हैं, तो उन्हें आवास व परिवहन भत्ता का लाभ नहीं दिया जायेगा.
ऐसे जोन में बांटे गये हैं विद्यालय
जोन एक में नगर निगम/नगर पंचायत एवं अन्य नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में स्थित विद्यालय हैं.
जोन दो में ऐसे पंचायत क्षेत्र के विद्यालय हैं, जिसमें प्रखंड मुख्यालय स्थित हैं.
जोन तीन में प्रखंड पंचायत से पांच किमी की परिधि में स्थित विद्यालय हैं.
जोन चार में ऐसे विद्यालय हैं जो राष्ट्रीय उच्च पथ/राज्य उच्च पथ एवं जिला पथ से आठ किलोमीटर की दूरी तक स्थित हो.
जोन पांच में दुर्गम अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यालय, जो जोन एक से चार में चिह्नित नहीं रखे गये हैं.