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डोरंडा मैदान मामले की सुनवाई 11 अगस्त को

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को डोरंडा मैदान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रामासामी भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2014 10:00 PM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को डोरंडा मैदान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रामासामी भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रीराम भरत मिलाप समिति ने जनहित याचिका दायर कर डोरंडा मैदान (बाजार) की जमीन को सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग करने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है. कहा गया कि प्रत्येक वर्ष वहां धार्मिक आयोजन होते है तथा बच्चे उसका उपयोग मैदान के रूप में करते है.

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