बीएयू : अनुबंध विस्तार को गलत माना गवर्नर ने

संजीव सिंह रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा कृषि विवि में पूर्व निदेशक प्रशासन द्वारा छह माह के अनुबंध पर नियुक्त लगभग 150 सहायक प्राध्यापकों का जेपीएससी से नियुक्ति अनुशंसा होने तक अवधि विस्तार को विवि अधिनियम के अधीन नहीं माना है. साथ ही अधिनियम के तहत कुलपति द्वारा विशेष परिस्थिति एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2020 9:27 AM

संजीव सिंह

रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा कृषि विवि में पूर्व निदेशक प्रशासन द्वारा छह माह के अनुबंध पर नियुक्त लगभग 150 सहायक प्राध्यापकों का जेपीएससी से नियुक्ति अनुशंसा होने तक अवधि विस्तार को विवि अधिनियम के अधीन नहीं माना है. साथ ही अधिनियम के तहत कुलपति द्वारा विशेष परिस्थिति एवं अनिवार्य होने पर ही अनुबंध के आधार पर छह माह की अवधि के लिए नियुक्ति करने व कुलपति द्वारा प्रबंध पर्षद से अनुमोदन लेकर ही अगले छह माह तक अवधि विस्तार देने का निर्देश दिया है. राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष को छह माह में विवि में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है.

हाइकोर्ट में सेवा अपील वाद मामले के बाद ही राज्यपाल ने निर्देश दिया है. इस बाबत राजभवन द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है. पत्र में तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉ आरएस कुरील के आदेश से सहायक निदेशक प्रशासन (स्थापना) द्वारा अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मामले में 24 दिसंबर 2019 को वाक इन इंटरव्यू के लिए जारी विज्ञापन एवं सभी अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की 31 दिसंबर 2019 को सेवा समाप्ति के आदेश को विवि अधिनियम के अधीन माना है.
पत्र में न्याय नियम के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी पद पर पुनः बहाल या तदर्थ नियुक्ति के मामले में पुनः बहाल नहीं करने की बात कही गयी है. राजभवन ने बीएयू कुलपति को सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्देश जारी होने के एक माह पूरा होने तक शिक्षक/कर्मचारी की छह महीने की अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
उक्त प्रक्रिया में पहले से अनुबंध पर नियुक्त प्रार्थियों को प्राथमिकता देने को कहा है. इस नियुक्ति प्रक्रिया तक निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक/कर्मचारी संबंधित पद पर बनाये रखने को कहा गया है. इसके अलावा राज्यपाल ने विवि द्वारा फरवरी, 2018 से विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति अनुशंसा के लिए जेपीएससी को भेजे पत्रों पर भी संज्ञान लिया है. आयोग के अध्यक्ष को विवि द्वारा भेजे गये प्रस्ताव एवं अधिनियम के अनुरूप सभी विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए छह माह की अवधि में नियमित नियुक्ति की अनुशंसा निर्गत करने का निर्देश दिया है.

Next Article

Exit mobile version